दिल्ली में सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स के लिए कई NOC की व्यवस्था खत्म; सिंगल-विंडो ऑनलाइन लाइसेंसिंग सिस्टम लागू

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दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स की लाइसेंसिंग के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अधिसूचित की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने X पर बताया कि अलग-अलग विभागों से कई अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेने की पुरानी व्यवस्था की जगह अब सिंगल-विंडो और पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया लागू की गई है।

नई व्यवस्था के तहत लाइसेंसिंग प्रक्रिया ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी। अलग-अलग विभागों से संपर्क करने के बजाय एक समन्वित निरीक्षण, निर्धारित समयसीमा और एकीकृत निर्णय की व्यवस्था होगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है, जबकि सार्वजनिक सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, नई SOP सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स की मंजूरी प्रक्रिया को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर लाइसेंसिंग को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से लागू की गई है।

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