CJP के तिरंगा प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस की अपील, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें

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नई दिल्ली: CJP के “लहरा दो तिरंगा” प्रदर्शन और कनॉट प्लेस में जमावड़े पर पाबंदियों को लेकर बहस के बीच दिल्ली पुलिस ने 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की अपील जारी की। पुलिस ने तिरंगे को प्रदर्शित करने, रखने और इस्तेमाल करने से जुड़े 12 बिंदुओं वाले जागरूकता ग्राफिक्स साझा किए।

पुलिस ने लोगों से अपने आचरण में देशभक्ति दिखाने और राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनाए रखने की अपील की। इस पोस्ट में CJP का नाम नहीं लिया गया है और किसी खास प्रदर्शनकारी पर तिरंगे के अपमान का आरोप भी नहीं लगाया गया है।

Delhi Police / X

Our Tricolour deserves the highest respect. Let patriotism reflect in every gesture. 🇮🇳
Respect the Flag. Uphold the Pride.
@LtGovDelhi #DPUpdates

तिरंगे के सम्मान पर क्या कहती है पुलिस की अपील

पहले ग्राफिक में ध्वज को सही तरीके से प्रदर्शित करने और गर्व के साथ उसका सम्मान करने की बात कही गई है। इसमें भारतीय झंडा संहिता, 2002 का उल्लेख है। बाकी तीन ग्राफिक्स में 12 बिंदु दिए गए हैं।

  • राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा सम्मानपूर्ण और स्पष्ट रूप से अलग स्थान दिया जाए।
  • ध्वज आधा झुकाकर केवल उन्हीं अवसरों पर फहराया जाए, जिनकी सरकारी निर्देशों में अनुमति हो।
  • केसरिया पट्टी नीचे की ओर रखकर ध्वज प्रदर्शित न किया जाए।
  • निजी अंत्येष्टि सहित किसी भी रूप में ध्वज का इस्तेमाल लपेटने के कपड़े के तौर पर न किया जाए।
  • ग्राफिक में ध्वज को पोशाक या वर्दी का हिस्सा बनाने तथा कुशन, रूमाल, नैपकिन या कपड़े पर कढ़ाई या छपाई के रूप में इस्तेमाल करने से बचने को कहा गया है।
  • राष्ट्रीय ध्वज पर किसी तरह का लेखन न हो।
  • ध्वज का इस्तेमाल वस्तुएं लेने, देने, रखने या ले जाने के लिए न किया जाए। विशेष अवसरों और राष्ट्रीय दिवसों पर ध्वज फहराने से पहले उसमें फूलों की पंखुड़ियां रखने का अपवाद बताया गया है।
  • प्रतिमा के अनावरण के समय ध्वज अलग और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो; प्रतिमा या स्मारक को ढकने के लिए उसका इस्तेमाल न हो।
  • वक्ता की मेज या मंच को ध्वज से न ढका जाए।
  • जानबूझकर ध्वज को जमीन या फर्श से न लगने दिया जाए और पानी में न घसीटा जाए।
  • वाहन, ट्रेन, नौका या विमान के आगे, ऊपर, किनारों या पीछे ध्वज न लपेटा जाए।
  • किसी इमारत को ढकने के लिए ध्वज का इस्तेमाल न किया जाए।

CJP का प्रदर्शन और कनॉट प्लेस की पाबंदियां

यह अपील CJP के “लहरा दो तिरंगा” प्रदर्शन के आह्वान के बीच आई। इससे पहले दिल्ली पुलिस सूत्रों ने बताया था कि अभिजीत दीपके को नोटिस देने पुलिस की एक टीम पहुंची थी। नोटिस में कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू होने और तिरंगा यात्रा के लिए NDMC की अनुमति नहीं होने का उल्लेख था।

नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने कहा कि नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है और इसके तहत कुछ पाबंदियां हैं। उन्होंने सभी से कानून का पालन करने की अपील की।

शर्मा ने बताया कि दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया है और दीपके को पाबंदियों तथा उनके निहितार्थ से अवगत कराया गया है। उन्होंने कनॉट प्लेस और त्योहारी मौसम का भी उल्लेख किया तथा कहा कि उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नई पोस्ट में किसी प्रदर्शनकारी का नाम नहीं

दिल्ली पुलिस की नई पोस्ट तिरंगे की गरिमा और उसके इस्तेमाल पर केंद्रित है। इसमें तिरंगा लेकर चलने को अपने आप में प्रतिबंधित नहीं बताया गया है, CJP की किसी खास उल्लंघन की पहचान नहीं की गई है और प्रदर्शन पर कोई नया आदेश घोषित नहीं किया गया है। पहले के पुलिस बयान जमावड़े पर लागू पाबंदियों और कानून के पालन से जुड़े हैं।

संबंधित खबर: CJP संस्थापक अभिजीत दीपके एहतियाती हिरासत में; पुलिस ने कनॉट प्लेस की पाबंदियों का हवाला दिया

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