नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अनार के जूस के लेबल पर कथित भ्रामक दावों को लेकर Storia Foods & Beverages Pvt. Ltd. के खिलाफ न्यायनिर्णयन की कार्यवाही को मंजूरी दी है। कार्रवाई में पेय की फल-संरचना और चीनी संबंधी घोषणाओं को प्रस्तुत करने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं।
नियामक के मुताबिक उत्पाद में 4% अनार जूस कंसंट्रेट और 12% सेब जूस कंसंट्रेट है, लेकिन इसका नाम और तस्वीरें उपभोक्ताओं को इसकी संरचना के बारे में भ्रमित कर सकती हैं। नोटिस में यह भी कहा गया है कि लेबल पर लागू नियमों के अनुसार पर्याप्त रूप से नहीं बताया गया कि जूस कंसंट्रेट से दोबारा तैयार किया गया है।

जूस और चीनी संबंधी दावों पर सवाल
FSSAI ने कहा कि “Equivalent to 100% Fruit Juice (Reconstituted)” का दावा लागू परामर्श के अनुरूप नहीं था। पैक के सामने प्रमुखता से लिखे “No Added Sugar” दावे के साथ पीछे अस्पष्ट तरीके से दी गई “Contains Naturally Occurring Fruit Sugar” की घोषणा को भी उपभोक्ताओं के लिए भ्रामक पाया गया।
प्राधिकरण के अनुसार लेबल की घोषणाएं और दावे लागू खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमों का कथित उल्लंघन हैं। उत्पाद का निरीक्षण, नमूना परीक्षण और लेबल की जांच की गई थी। सक्षम प्राधिकारी ने खाद्य कारोबार संचालक के स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाया।
खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही
सक्षम प्राधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत न्यायनिर्णयन की कार्यवाही को मंजूरी दी है। घोषित कार्रवाई कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी है; नोटिस में उत्पाद पर प्रतिबंध या दोषसिद्धि की अंतिम घोषणा नहीं की गई है।

