नई दिल्ली: विपक्ष के “लोकतंत्र बचाओ” प्रदर्शन से पहले मध्य दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों को मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश-निकास बंद होने और सड़क यातायात में बदलाव, दोनों का सामना करना पड़ सकता है। DMRC ने 11 स्टेशनों पर अगले आदेश तक प्रवेश और निकास बंद रखने की सूचना दी है। हालांकि, इनमें से पाँच स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी।
लाइन बदलने वाले यात्रियों के लिए यह फर्क अहम है। राजीव चौक, मंडी हाउस, INA, नई दिल्ली और केंद्रीय सचिवालय पर इंटरचेंज जारी रहेगा, जबकि इन स्टेशनों से बाहर निकलने या बाहर से प्रवेश करने पर पाबंदी होगी। यह सूचना सूचीबद्ध स्टेशनों के प्रवेश-निकास से संबंधित है।
DMRC की सेवा सूचना
किन 11 स्टेशनों पर प्रवेश-निकास बंद है?
DMRC की सूची में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, INA, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली शामिल हैं।
सूचना में स्टेशनों के प्रवेश-निकास दोबारा खुलने का समय नहीं दिया गया है। इन स्टेशनों से यात्रा शुरू करने या बाहर निकलने की योजना बनाने वाले यात्रियों को निकलने से पहले मेट्रो की नवीनतम संचालन सूचना देखनी चाहिए।
जंतर मंतर और कनॉट प्लेस के आसपास यातायात में बदलाव
प्रदर्शन के मद्देनजर जंतर मंतर के आसपास वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की जाएगी। कनॉट प्लेस, पटेल चौक, GPO, टॉल्सटॉय मार्ग, जंतर मंतर रोड, संसद मार्ग और आसपास की सड़कों पर यातायात डायवर्जन या नियमन की व्यवस्था होगी।
इन इलाकों से गुजरने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर चलना चाहिए और डायवर्जन स्थलों पर तैनात कर्मियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। सड़क परिवहन से मेट्रो तक पहुंचने वाले यात्रियों को सड़क संबंधी पाबंदियों और स्टेशन के प्रवेश-निकास की स्थिति, दोनों का ध्यान रखना होगा।
बिना लिखित अनुमति सभाओं और धरनों पर रोक
दिल्ली पुलिस ने अलग से बताया है कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और सुचारु यातायात सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधात्मक आदेश लागू है।
दिल्ली पुलिस की सार्वजनिक सूचना
पुलिस की सूचना के मुताबिक, पूर्व लिखित अनुमति के बिना पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों की सार्वजनिक बैठक या सभा, जुलूस, प्रदर्शन, पिकेटिंग या धरना, नारेबाजी और भाषण प्रतिबंधित हैं। आग्नेयास्त्र, बैनर, तख्तियां, लाठियां, तलवारें, डंडे, ईंट-पत्थर और सूचना में उल्लिखित समान वस्तुएं ले जाने पर भी रोक है।
नागरिकों और आगंतुकों से आदेश का पालन करने तथा अनधिकृत जमावड़े या प्रतिबंधित गतिविधियों से दूर रहने को कहा गया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।
DCP नई दिल्ली की सार्वजनिक सूचना
DCP नई दिल्ली ने अपने अलग पोस्ट में इन पाबंदियों को दोहराते हुए नागरिकों से पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील की है। मेट्रो की प्रवेश-निकास संबंधी सूचना और पुलिस के ये नोटिस एक अक्टूबर को जारी किए गए थे।

