नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने निरीक्षण और प्रयोगशाला जांच में सामने आए खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों को लेकर प्रियागोल्ड बिस्कुट बनाने वाली सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड, डोडला डेयरी लिमिटेड और Ueir Organic Foods Private Limited के खिलाफ अभियोजन कार्रवाई की घोषणा की है।
प्राधिकरण के नोटिस में बिस्कुट बनाने में कथित तौर पर पशु आहार के लिए निर्धारित चोकर के इस्तेमाल, असुरक्षित और अवमानक फुल क्रीम दूध तथा पीली किशमिश में तय सीमा से अधिक कीटनाशक अवशेष मिलने का विवरण है। एफएसएसएआई के मुताबिक, सक्षम प्राधिकारी ने तीनों कंपनियों के खिलाफ अभियोजन शुरू करने की मंजूरी दी है।

प्रियागोल्ड निर्माता: पशु आहार का चोकर, लाइसेंस निलंबित
एफएसएसएआई ने कहा कि उपभोक्ता की शिकायत के बाद सूर्या फूड एंड एग्रो का निरीक्षण किया गया, जिसमें खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी गंभीर कमियां मिलीं। प्राधिकरण के अनुसार, पशु आहार के लिए निर्धारित और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त चोकर का इस्तेमाल प्रियागोल्ड बिस्कुट में फाइबर के स्रोत के रूप में हो रहा था। चोकर की बोरियों पर भी उसके पशु आहार के लिए होने का उल्लेख था।
प्राधिकरण ने संयंत्र की स्वच्छता, कीट नियंत्रण, कच्चे माल के भंडारण और उसे अलग रखने, कर्मचारियों की स्वच्छता, परिसर के रखरखाव तथा मध्यवर्ती मिश्रणों को संभालने में भी कमियां बताईं। एफएसएसएआई के मुताबिक, गंभीर उल्लंघनों के बाद कंपनी का लाइसेंस निलंबित किया गया था और सक्षम प्राधिकारी ने अभियोजन शुरू करने की मंजूरी दी।
डोडला डेयरी: दूध में वसा की कमी और डिटर्जेंट मिलने का निष्कर्ष
एफएसएसएआई ने कहा कि डोडला डेयरी के “फुल क्रीम मिल्क” का नियामकीय नमूना दूध में वसा की निर्धारित मात्रा पूरी नहीं करने के कारण अवमानक घोषित किया गया।
खाद्य कारोबार संचालक की अपील पर नमूना रेफरल फूड लैबोरेटरी भेजा गया। प्राधिकरण के मुताबिक, इस प्रयोगशाला ने डिटर्जेंट मिलने के कारण नमूने को असुरक्षित और वसा की मात्रा निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम होने के कारण अवमानक पाया।
एफएसएसएआई ने बताया कि डोडला डेयरी और संबंधित उत्पाद के निर्माण तथा विपणन से जुड़े खाद्य कारोबार संचालकों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी गई है।

Ueir Organic Foods: पीली किशमिश में कीटनाशक अवशेष
एफएसएसएआई के अनुसार, Ueir Organic Foods से लिए गए “Yellow Raisins – an Organic Food” के नमूने में कीटनाशक अवशेष अधिकतम अनुमत सीमा से अधिक पाए जाने पर उसे असुरक्षित घोषित किया गया।
नोटिस के मुताबिक, नमूने में Azoxystrobin, Fluopyram, Fluxapyroxad, Imidacloprid, Myclobutanil, Pyraclostrobin, Spirotetramat, Tebuconazole और Thiamethoxam समेत कई अवशेष मिले। संचालक की अपील के बाद रेफरल प्रयोगशाला ने Thiamethoxam और Fluopyram metabolites के अनुमत सीमा से अधिक होने की पुष्टि की।
प्राधिकरण ने कहा कि असुरक्षित खाद्य से जुड़े इन उल्लंघनों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 59 के तहत दंडनीय माना गया और अभियोजन की मंजूरी दी गई। ये घोषणाएं नियामकीय निष्कर्षों और अभियोजन कार्रवाई से संबंधित हैं; इनमें अदालत से दोषसिद्धि की जानकारी नहीं दी गई है।

तीन अन्य कारोबारों को नोटिस
इसी थ्रेड के दूसरे पोस्ट में एफएसएसएआई ने Narpadham Foods, Sun Ridges Health Carers और Sha Kantilal Jayantilal को नोटिस जारी करने की जानकारी दी।
Narpadham Foods के मामले में स्वच्छता, कीटों की रोकथाम, भंडारण, खाद्य पैकेजिंग प्रमाणन और अभिलेखों में कमियां बताई गईं। भ्रामक स्वास्थ्य या पोषण दावों को सुधारने तथा निरीक्षित परिसर में खुदरा बिक्री केंद्र नहीं होने पर लाइसेंस की रिटेलर श्रेणी स्पष्ट करने को भी कहा गया।

Sun Ridges Health Carers के नोटिस में खाद्य पदार्थ सीधे फर्श पर रखने, पैलेट और पर्याप्त भंडारण सुविधा नहीं होने, कीट रोकथाम में कमी, खाद्य संपर्क उपकरणों की अपर्याप्त सफाई तथा स्वच्छता और अभिलेखों की कमियों का उल्लेख है।

Sha Kantilal Jayantilal का लाइसेंस प्राप्त परिसर निरीक्षण में बंद मिला। प्राधिकरण ने वास्तविक खुदरा, थोक और आयात गतिविधियों के बारे में स्पष्टीकरण, कारोबार के दस्तावेज, आयात अभिलेख तथा भंडारण और हैंडलिंग सुविधाओं का विवरण मांगा है।

तीनों कारोबारों को निर्धारित अवधि में जरूरी स्पष्टीकरण, दस्तावेज या अनुपालन रिपोर्ट देने के निर्देश हैं। नोटिस में चेतावनी है कि अनुपालन नहीं करने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है।

