नई दिल्ली: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एक नवंबर से लागू वाहन प्रवेश एडवाइजरी के अनुसार, BS-VI वाहनों के लिए भी राजधानी में प्रवेश के समय वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUCC जरूरी होगा। CNG, इलेक्ट्रिक, BS-VI और छूट प्राप्त वाहनों पर संबंधित नियम लागू रहेंगे।
साथ दिए गए ग्राफिक में दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों के लिए एक नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक की अवधि बताई गई है। इसके अनुसार, CNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI उत्सर्जन मानक वाले वाहनों को छोड़कर ऐसे अन्य ट्रकों और वाहनों का दिल्ली में प्रवेश या परिचालन प्रतिबंधित है। अधिसूचना के तहत छूट प्राप्त वाहन भी लागू प्रतिबंधों के अधीन चल सकेंगे। ये पाबंदियां पहले घोषित शीतकालीन प्रदूषण उपायों के बाद आई एडवाइजरी में बताई गई हैं।
Delhi Traffic Police lists vehicle-entry restrictions from November 1, subject to applicable rules and exemptions.
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 30, 2026
PUCC, अंतरराज्यीय बसों और दिल्ली से गुजरने वाले माल वाहनों के लिए निर्देश
एडवाइजरी में कहा गया है कि वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUCC के बिना BS-VI वाहन भी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। दूसरे राज्यों से आने वाली, BS-VI मानकों को पूरा न करने वाली अंतरराज्यीय डीजल बसों तथा लागू प्रावधानों के अनुसार ट्रैक्टर और जुगाड़ वाहनों पर भी प्रतिबंध बताए गए हैं।
जिन माल वाहनों का गंतव्य दिल्ली नहीं है, उन्हें शहर में प्रवेश करने के बजाय ईस्टर्न या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे अथवा दूसरे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने को कहा गया है। पुलिस ने यात्रा से पहले वाहन की पात्रता जांचने और आधिकारिक एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी है। यातायात सहायता के लिए 1095 और 011-25844444 पर संपर्क किया जा सकता है।
Read in English: Delhi Traffic Police vehicle-entry advisory from November 1

