दिल्ली प्रवेश एडवाइजरी: BS-VI वाहनों के लिए भी वैध PUCC जरूरी

दिनांक:

नई दिल्ली: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एक नवंबर से लागू वाहन प्रवेश एडवाइजरी के अनुसार, BS-VI वाहनों के लिए भी राजधानी में प्रवेश के समय वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUCC जरूरी होगा। CNG, इलेक्ट्रिक, BS-VI और छूट प्राप्त वाहनों पर संबंधित नियम लागू रहेंगे।

साथ दिए गए ग्राफिक में दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों के लिए एक नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक की अवधि बताई गई है। इसके अनुसार, CNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI उत्सर्जन मानक वाले वाहनों को छोड़कर ऐसे अन्य ट्रकों और वाहनों का दिल्ली में प्रवेश या परिचालन प्रतिबंधित है। अधिसूचना के तहत छूट प्राप्त वाहन भी लागू प्रतिबंधों के अधीन चल सकेंगे। ये पाबंदियां पहले घोषित शीतकालीन प्रदूषण उपायों के बाद आई एडवाइजरी में बताई गई हैं।

PUCC, अंतरराज्यीय बसों और दिल्ली से गुजरने वाले माल वाहनों के लिए निर्देश

एडवाइजरी में कहा गया है कि वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUCC के बिना BS-VI वाहन भी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। दूसरे राज्यों से आने वाली, BS-VI मानकों को पूरा न करने वाली अंतरराज्यीय डीजल बसों तथा लागू प्रावधानों के अनुसार ट्रैक्टर और जुगाड़ वाहनों पर भी प्रतिबंध बताए गए हैं।

जिन माल वाहनों का गंतव्य दिल्ली नहीं है, उन्हें शहर में प्रवेश करने के बजाय ईस्टर्न या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे अथवा दूसरे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने को कहा गया है। पुलिस ने यात्रा से पहले वाहन की पात्रता जांचने और आधिकारिक एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी है। यातायात सहायता के लिए 1095 और 011-25844444 पर संपर्क किया जा सकता है।

Read in English: Delhi Traffic Police vehicle-entry advisory from November 1

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

पोस्ट साझा करें:

लोकप्रिय

और संबंधित खबरें
Related

पूर्वी दिल्ली में बीमा रिफंड के नाम पर ₹65,000 की कथित ठगी, तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली: 30 अक्टूबर 2026 — पूर्वी जिले की...

कापसहेड़ा चौक से रजोकरी फ्लाईओवर तक माता दीन मार्ग 30 अक्टूबर से बंद: ट्रैफिक पुलिस

नई दिल्ली: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क की मरम्मत...

दवाओं के आयात के लिए एक साल की शेष शेल्फ लाइफ का प्रावधान, जैविक दवाओं के लिए अलग शर्त

नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945...

शारजाह से आए दो यात्रियों से दिल्ली एयरपोर्ट पर 332 ग्राम सोना जब्त, कीमत ₹47.38 लाख

नई दिल्ली: दिल्ली कस्टम्स ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई...