नई दिल्ली: दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पूर्व अधिकारी ललित बाजद को रिश्वत लेने के आरोप में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उन पर 5.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सीबीआई के प्रवक्ता के अनुसार, ललित बाजद उस समय बेंगलुरु स्थित ईडी यूनिट में तैनात थे, जब उन्होंने एक व्यवसायी से पांच लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी। उन्होंने कारोबारी को धमकी दी थी कि यदि वह पैसे नहीं देता, तो उसे लंबी कानूनी प्रक्रिया में घसीट कर बदनाम किया जाएगा।
बाजद उस समय केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, चेन्नई से ईडी में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे।
सीबीआई की जांच में यह साबित हुआ कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पैसे की उगाही की और कानून की आड़ में व्यवसायी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की योजना बनाई।
यह फैसला ऐसे समय आया है जब CBI केंद्र सरकार के संस्थानों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। यह निर्णय सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही और जनसेवा में ईमानदारी को लेकर एक कड़ा संदेश देता है।