नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने कक्षा 9 और 11 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कराने के निर्देश जारी किए हैं। यह फैसला कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-4 को लागू किए जाने के बाद लिया गया है।
13 दिसंबर 2025 को जारी आधिकारिक परिपत्र में शिक्षा निदेशालय ने कहा कि यह निर्णय AQI के 450 के पार पहुंचने और प्रदूषण के ‘सीवियर प्लस’ श्रेणी में चले जाने के मद्देनज़र लिया गया है। CAQM के आदेश के अनुसार, GRAP-IV के तहत तत्काल प्रभाव से सभी कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं।
परिपत्र के मुताबिक, दिल्ली सरकार, सहायता प्राप्त और निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्पों के साथ हाइब्रिड क्लासेज़ संचालित करें, ताकि बच्चों का खुले वातावरण में संपर्क कम हो सके।
शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उप शिक्षा निदेशकों, स्कूल प्रमुखों, नगर निगम (MCD), नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) और दिल्ली कैंट बोर्ड को निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इस आदेश की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय और शिक्षा मंत्रालय को भी भेजी गई है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि 450 से अधिक AQI पर लंबे समय तक संपर्क में रहने से बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से ग्रस्त लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
फिलहाल यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी और वायु गुणवत्ता में सुधार के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा।

