नई दिल्ली: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 6 नवंबर से GRAP Stage III लागू कर दिया है। इसके तहत कुछ पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर रोक लगाई गई है तथा पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों के लिए हाइब्रिड मोड अनिवार्य किया गया है।
सिरसा के अनुसार, भारत स्टेज-IV उत्सर्जन मानक या उससे नीचे के डीजल वाहन और भारत स्टेज-III या उससे नीचे के पेट्रोल वाहन अब दिल्ली में नहीं चल सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह रोक दिल्ली में पंजीकृत वाहनों के साथ बाहर पंजीकृत वाहनों पर भी लागू होगी।

मंत्री के बयान में बताई गई वाहन पाबंदियां
उन्होंने कहा कि डीजल से चलने वाले BS-IV या उससे नीचे के भारी वाहनों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी रोक रहेगी। बयान में अलग से छूटों या अन्य प्रवर्तन शर्तों की सूची नहीं दी गई।
सिरसा के मुताबिक, ये पाबंदियां NCR के नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में भी लागू होंगी। उन्होंने कहा कि GRAP Stage III लागू रहने तक ये उपाय प्रभावी रहेंगे।
पांचवीं कक्षा तक हाइब्रिड मोड
सिरसा ने कहा कि पांचवीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलना होगा और यह व्यवस्था अनिवार्य है।
कमजोर हवा से AQI बढ़ने की आशंका
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि अगले दिन से मौसम की स्थिति बिगड़ने और हवा की रफ्तार लगभग शून्य तक गिरने की आशंका है। मौसम विभाग का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हवा स्थिर होने से वायु गुणवत्ता सूचकांक और बढ़ सकता है।
सिरसा ने लोगों से पाबंदियों का पालन करने और दिल्ली की हवा में सुधार के प्रयासों में सहयोग देने की अपील की।

