नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को ₹904.32 करोड़ के कथित नुकसान के मामले में शुक्रवार, 6 नवंबर को मुंबई में फ्यूचर रिटेल के प्रवर्तकों और निदेशकों से जुड़े कई परिसरों की तलाशी ली। एजेंसी के मुताबिक उसने जांच से जुड़े दस्तावेज जब्त किए।
सीबीआई ने मुंबई में एसबीआई की स्ट्रेस्ड एसेट्स मैनेजमेंट शाखा-3 की शिकायत पर 4 नवंबर को मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने फ्यूचर रिटेल, किशोर बियाणी और राकेश बियाणी को नामजद किया है। मामला अज्ञात लोक सेवकों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी है। इसमें धोखाधड़ी की कथित आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कथित अपराधों की जांच हो रही है।

कर्ज की रकम के इस्तेमाल की जांच
सीबीआई के अनुसार कंपनी को एसबीआई और नौ बैंकों के एक समूह से कार्यशील पूंजी, सावधि ऋण और साख पत्र की सुविधाएं मिली थीं। एजेंसी का आरोप है कि फ्यूचर रिटेल ने रकम उस उद्देश्य पर खर्च नहीं की जिसके लिए उसे मंजूरी मिली थी और उससे जुड़ी कंपनियों या संस्थाओं के जरिए धन दूसरी ओर भेजा।
फ्यूचर रिटेल बिग बाजार, फैशन एट बिग बाजार और फूडहॉल जैसे खुदरा कारोबार चलाती थी। सीबीआई ने कहा कि रकम के अंतिम इस्तेमाल और संबंधित लोक सेवकों व निजी व्यक्तियों की भूमिका की जांच जारी है।

