CJP की तिरंगा यात्रा पर तत्काल सुनवाई से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार; कनॉट प्लेस के रेस्तरां ने मांगा मुआवजा

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नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की तिरंगा यात्रा रोकने और विरोध प्रदर्शन से कथित तौर पर हुए कारोबारी नुकसान के लिए मुआवजा दिलाने की मांग वाली कनॉट प्लेस के एक रेस्तरां की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस याचिका पर संबंधित लंबित मामले के साथ विचार किया जाएगा।

याचिका के बारे में जानकारी देते हुए अधिवक्ता उमंग त्यागी ने बताया कि मामले पर 29 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अदालत ने कहा कि वह इससे जुड़े एक मामले की पहले से सुनवाई कर रही है और नई याचिका को भी उसी के साथ सुनेगी।

याचिका में कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित आयोजन को चुनौती दी गई है। इसके साथ ही बाजार में अन्य अनधिकृत विरोध प्रदर्शनों, धरनों या सभाओं को रोकने और प्रदर्शन के दौरान दुकानदारों को कथित तौर पर हुए नुकसान की भरपाई आयोजकों से कराने की मांग की गई है।

कारोबारी नुकसान का हवाला देकर प्रदर्शन रोकने की मांग

त्यागी ने कहा कि कनॉट प्लेस के एक प्रमुख रेस्तरां ने विरोध प्रदर्शनों के कारण भारी आर्थिक नुकसान का हवाला देते हुए यह याचिका दाखिल की है।

उन्होंने 10 अक्टूबर के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए बताया कि उद्योग संगठनों ने कनॉट प्लेस और आसपास के दुकानदारों तथा रेस्तरां को ₹200 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान लगाया था।

त्यागी द्वारा उद्धृत यह आंकड़ा पूरे क्षेत्र के कारोबारियों को हुए कथित सामूहिक नुकसान से संबंधित है, न कि केवल याचिका दाखिल करने वाले रेस्तरां के नुकसान से।

अधिवक्ता ने सेंट्रल पार्क में 16 अक्टूबर को बुलाए गए एक अन्य प्रदर्शन का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि याचिका का उद्देश्य प्रतिष्ठानों के पास प्रदर्शन रोकना और मुआवजा प्राप्त करना, दोनों है।

“हमने यह याचिका दो कारणों से दाखिल की है—पहला, इन प्रतिष्ठानों के पास विरोध प्रदर्शन रोकना और दूसरा, मुआवजे की मांग करना,” त्यागी ने कहा।

मुआवजे की मांग के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

मुआवजे की मांग का आधार बताते हुए त्यागी ने सुप्रीम कोर्ट के 2019 के एक फैसले का उल्लेख किया।

उस फैसले के बारे में उनकी व्याख्या के अनुसार, अनधिकृत स्थानों पर आयोजित प्रदर्शनों में शामिल लोगों से उन व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए कहा जा सकता है, जिनकी आजीविका प्रभावित होती है।

याचिका में प्रदर्शन के कारण दुकानदारों को कथित तौर पर हुए नुकसान की भरपाई की मांग की गई है। ₹200 करोड़ का आंकड़ा त्यागी ने उद्योग संगठनों के अनुमान के रूप में बताया है; उनके बयान में इसे अदालत द्वारा मंजूर मुआवजे की राशि नहीं बताया गया।

संबंधित मामले के साथ 29 अक्टूबर को सुनवाई

त्यागी ने बताया कि तत्काल सुनवाई के लिए हाई कोर्ट के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया था। अदालत ने कहा कि इसी तरह की याचिकाओं में पिछले दिन आदेश पारित किया गया है और नई याचिका पर संबंधित लंबित मामले के साथ विचार किया जाएगा।

“अब हमारा मामला 29 अक्टूबर को लिया जाएगा,” उन्होंने कहा।

याचिका पर तत्काल सुनवाई से अदालत का इनकार उसके विचार की समयसीमा से संबंधित है। इसे आयोजन रोकने या मुआवजा देने की मांगों पर अंतिम निर्णय नहीं माना जाना चाहिए।

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