नई दिल्ली: व्यापारियों के लिए एक बड़ा राहत कदम उठाते हुए, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जो दस्तावेज़ अपलोड करने और जरूरी फीस भरने के बाद तत्काल हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जनरेट करता है।
इस ऑनलाइन सिस्टम का उद्देश्य स्वास्थ्य से जुड़े व्यापारों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को पारदर्शी, कुशल और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाना है। दस्तावेज और शुल्क जमा होते ही व्यापारी अपना लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल सकते हैं।
गलत जानकारी देने पर तुरंत रद्द होगा लाइसेंस
एमसीडी ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यापारी झूठी जानकारी देकर या तथ्यों को छिपाकर लाइसेंस प्राप्त करता है, तो ऐसा लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और भुगतान की गई फीस वापस नहीं की जाएगी।
इसके अलावा, ऐसे व्यापार जो “नॉन-कंफॉर्मिंग” क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं, उनके लाइसेंस शुरू से ही अमान्य माने जाएंगे।
अनुपालन न करने पर होगी सख्त कार्रवाई
एमसीडी ने बताया कि अगर किसी आवेदन में दस्तावेज अधूरे हैं या नियमन मानकों का पालन नहीं किया गया है, तो संबंधित अधिकारी व्यापारी को सुधार के लिए निश्चित समय देंगे। यदि व्यापारी समय पर अनुपालन नहीं करता है, तो दिल्ली नगर निगम अधिनियम (DMC Act) के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें व्यापार स्थल को सील या बंद किया जा सकता है।
आवेदकों की जिम्मेदारी तय
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की स्थिति पर नजर रखना और जरूरी सुधार करना पूरी तरह व्यापारी की जिम्मेदारी होगी। अनुपालन में लापरवाही के परिणाम व्यापारी को स्वयं भुगतने होंगे।
यह कदम एमसीडी के ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवा वितरण को बढ़ावा देने के अभियान का हिस्सा है, जो स्व-घोषणा आधारित प्रणाली के माध्यम से व्यापार संचालन को अधिक जवाबदेह बनाने का प्रयास कर रहा है।