नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने त्योहारों के दौरान मिलावटी, नकली और असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए निगरानी, निरीक्षण और मौके पर जांच तेज करने का निर्देश दिया है।
प्राधिकरण ने 6 अक्टूबर को एक्स पर यह निर्देश साझा किया। 29 सितंबर का परिपत्र राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों तथा FSSAI के क्षेत्रीय निदेशकों को भेजा गया है। इसमें नवरात्रि और दिवाली से पहले खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग का उल्लेख है।
मिठाइयों, दूध उत्पादों और खाद्य तेलों पर निगरानी
परिपत्र में दूध और दूध उत्पाद, मिठाइयां, नमकीन, खाद्य तेल, पेय पदार्थ और घी पर विशेष निगरानी की जरूरत बताई गई है। स्थानीय खानपान के अनुसार अन्य खाद्य पदार्थ भी चुने जा सकते हैं। संबंधित क्षेत्रों में व्रत के दौरान इस्तेमाल होने वाले कुट्टू और सिंघाड़े के आटे को भी इसमें शामिल किया जा सकता है।
प्रवर्तन अधिकारियों को अपने क्षेत्र में निरीक्षण और नमूने लेने के निर्देश दिए गए हैं। पहचाने गए हॉटस्पॉट और संवेदनशील स्थानों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।
मोबाइल इकाइयों से मौके पर जांच
जहां उपलब्ध हों, वहां फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाइल इकाइयों को प्रमुख बाजारों में या विशिष्ट सूचनाओं के आधार पर तैनात किया जाना है। इनका उपयोग मौके पर जांच, निगरानी और उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए होगा।
निरीक्षण, नमूनों और उनके नतीजों का विवरण FoSCoS/FoSCoRIS पर तत्काल दर्ज करना अनिवार्य बताया गया है। परिपत्र ने इस विषय को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है।

