नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति करदाताओं से SUNIYO 2.0 की ‘वन प्लस सेवन’ योजना का लाभ 31 दिसंबर 2026 तक लेने की अपील की है। निगम की घोषणा के अनुसार, योजना के तहत भुगतान करने पर पुराने संपत्ति कर बकाये से राहत मिलेगी।
16 अक्टूबर की पोस्ट में निगम ने बताया कि चालू वित्त वर्ष और उससे पहले के सात वित्त वर्षों का मूल संपत्ति कर बिना ब्याज और जुर्माने के जमा करना होगा। निगम के अनुसार, इससे उससे पहले के वर्षों के संपत्ति कर, ब्याज और जुर्माने से राहत मिलेगी।

यह घोषणा ‘वन प्लस सेवन’ के लिए है। भुगतान करने से पहले संबंधित वित्त वर्षों, पात्रता और अपनी संपत्ति की कर देनदारी की पुष्टि एमसीडी से करें।
निगम ने जानकारी और भुगतान के लिए अपने आधिकारिक संपत्ति कर पोर्टल का पता दिया है। सहायता के लिए 7065064988 नंबर भी जारी किया गया है।
इस खबर के लिए जांचे गए पोर्टल पर उपलब्ध SUNIYO FAQ में पुरानी 2025–26 की ‘वन प्लस फाइव’ योजना और उसकी पुरानी समयसीमा का विवरण है। उन शर्तों को नई 2.0 घोषणा की पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए।
नई योजना के संबंध में करदाताओं को एमसीडी की नवीनतम अधिसूचना देखनी चाहिए। पोर्टल और नई घोषणा की जानकारी में अंतर होने पर निगम से स्पष्टीकरण लें।
एमसीडी का आधिकारिक संपत्ति कर पोर्टल
योजना के पोस्टर में वित्त वर्ष 2019–20 से 2026–27 तक का उल्लेख है। इसमें लंबित संपत्ति कर मामलों वाले संपत्ति धारकों को लाभ, गलत संपत्ति कर रिटर्न में बिना ब्याज-जुर्माने के सुधार और पांच लाख रुपये या अधिक संपत्ति कर का किस्तों में भुगतान करने की सुविधा भी बताई गई है। संबंधित प्रक्रिया की पुष्टि निगम से करें।

