New GST Rates 2025: अब सस्ता होगा इलाज, 20 लीटर पैकेज्ड वॉटर और रोज़मर्रा का खर्च; पान मसाला-गुटखे पर 40% टैक्स बरकरार

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GST काउंसिल ने मोदी सरकार के अगले चरण के टैक्स सुधारों को मंज़ूरी दी — आम आदमी को दवाइयों, बीमा, खाने-पीने और घरेलू ज़रूरतों पर राहत, जबकि लक्ज़री और हानिकारक चीज़ों पर टैक्स का बोझ बरकरार

नई दिल्ली: आम आदमी की जेब को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने नई GST सुधारों की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लालकिले से इस सुधार का ऐलान किया और इसके बाद GST काउंसिल ने इसे मंज़ूरी दी।

इन फैसलों से सीधे तौर पर मध्यम वर्ग, किसान, मज़दूर और छोटे व्यापारियों को लाभ मिलेगा। वहीं, पान मसाला, गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर टैक्स का बोझ जारी रहेगा।

विशेष रूप से, 22 सितम्बर से, यानी नवरात्रि के पहले दिन से ये सभी बदलाव लागू होंगे। इस बात की घोषणा देर रात नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान की।

New GST Rates 2025

आम आदमी को राहत

  • इलाज होगा सस्ता:
    • 33 जीवन रक्षक दवाइयाँ और 3 गंभीर बीमारियों की दवाएँ अब पूरी तरह GST मुक्त
    • बाकी दवाओं पर GST घटाकर 5%
    • हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियाँ अब GST फ्री
  • रसोई और घर का खर्च घटेगा:
    • दूध, पनीर, रोटी, पराठा, नमकीन, नूडल्स, कॉफी, चॉकलेट पर अब 0% या 5% GST
    • 20 लीटर पैकेज्ड वॉटर पर टैक्स 12% से घटाकर 5%
    • साबुन, शैम्पू, तेल, टूथपेस्ट, साइकिल और किचन के सामान पर सिर्फ 5% GST
  • किसानों और मज़दूरों को फायदा:
    • ट्रैक्टर, खेती की मशीनें, हस्तशिल्प, चमड़ा और मार्बल अब सिर्फ 5% GST पर।
  • गाड़ी और घर का बोझ कम:
    • छोटी गाड़ियाँ, बाइक, टीवी, एसी और सीमेंट पर टैक्स घटाकर 18%
New GST

लक्ज़री और हानिकारक वस्तुओं पर सख्ती

  • पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर कोई राहत नहीं।
  • इन पर 40% तक का डिमेरिट टैक्स जारी रहेगा।
  • सरकार का कहना है कि यह कदम इन उत्पादों की खपत को रोकने और जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।

निष्कर्ष

सरकार का दावा है कि ये सुधार न केवल आम आदमी की ज़िंदगी आसान करेंगे बल्कि महंगाई पर काबू, स्वास्थ्य सुरक्षा, और व्यापार की सुगमता को भी बढ़ावा देंगे।

Also Read: Healthcare, Packaged Water, and Daily Essentials Get Cheaper; Pan Masala and Gutkha to Stay at 40% GST

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