रात 12 से सुबह 7 तक चला ऑपरेशन: तुर्कमान गेट में हाईकोर्ट-आदेशित डिमोलिशन से तनाव

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नई दिल्ली: दिल्ली के ओल्ड सिटी इलाके में स्थित तुर्कमान गेट के पास फैज़-ए-इलाही मस्जिद क्षेत्र में मंगलवार देर रात दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम (MCD) ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। यह ऑपरेशन रात 12 बजे से सुबह 7 बजे तक चला, जिसके दौरान कुछ स्थानों पर पथराव की घटनाएं सामने आईं। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा।

डिमोलिशन के दौरान 32 बुलडोजर, कई जेसीबी और पोकलेन मशीनें लगाई गईं। दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल और जिला पुलिस के जवान बड़ी संख्या में तैनात रहे। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई और पूरी कार्रवाई ड्रोन कैमरों से भी मॉनिटर की गई।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, पथराव में पुलिस के पांच जवानों को मामूली चोटें आई हैं। हालांकि, किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई क्योंकि प्राथमिकता कानून-व्यवस्था बनाए रखने की थी।

MCD अधिकारी का बयान

दिल्ली नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर (DC) विवेक अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पूरी तरह हाईकोर्ट के आदेश के तहत की गई है।

“हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद ही यह कार्रवाई की गई है। मस्जिद की जमीन पूरी तरह सुरक्षित है। जिन क्षेत्रों को हटाया गया है, उनके पास स्वामित्व से जुड़े वैध दस्तावेज नहीं थे,”
विवेक अग्रवाल, DC, MCD

उन्होंने बताया कि लगभग 36,000 वर्गफुट क्षेत्र में अतिक्रमण पाया गया था, जिसमें से करीब 85 प्रतिशत हिस्सा हटाया जा चुका है। शेष कार्य मलबा हटने के बाद पूरा किया जाएगा।

कोर्ट आदेश और पृष्ठभूमि

MCD अधिकारियों के अनुसार, यह भूमि वर्षों पहले अधिग्रहित की जा चुकी थी, लेकिन भूमाफियाओं ने लोगों को गुमराह कर प्लॉटिंग कर दी। मामला कोर्ट पहुंचा और 22 दिसंबर को अंतिम आदेश पारित हुआ, जिसके बाद नोटिस और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर कार्रवाई की गई।

आगे भी जारी रह सकती है कार्रवाई

प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि अगले 72 घंटों में फिर से बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कुछ हिस्सों में अभी भी अतिक्रमण पूरी तरह हटाया जाना बाकी है। फिलहाल इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था कायम है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

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