नई दिल्ली, 30 जून: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर मिलने वाली 10 प्रतिशत छूट की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई, 2026 कर दी है। इस संबंध में मंगलवार को दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने घोषणा की।
मेयर ने कहा कि अधिक से अधिक करदाताओं को इस विशेष छूट का लाभ दिलाने तथा विभिन्न कारणों से समय पर टैक्स जमा नहीं कर पाने वाले नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
प्रवेश वाही ने कहा कि एमसीडी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और समय पर प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एक माह की अतिरिक्त अवधि मिलने से वे करदाता भी राहत महसूस करेंगे, जो निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं कर सके थे।
उन्होंने कहा कि समय पर टैक्स भुगतान से एक ओर नागरिकों को 10 प्रतिशत की वित्तीय छूट मिलेगी, वहीं दूसरी ओर नगर निगम की आय में भी वृद्धि होगी। इससे दिल्ली में नागरिक सुविधाओं, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, बुनियादी ढांचे और अन्य आवश्यक नगर सेवाओं को और मजबूत किया जा सकेगा।
मेयर ने सभी संपत्ति करदाताओं से अपील की कि वे 31 जुलाई, 2026 से पहले एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर इस विशेष 10 प्रतिशत छूट का लाभ अवश्य उठाएं।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 31 जुलाई के बाद इस समय सीमा को आगे बढ़ाए जाने की संभावना बहुत कम है। इसलिए करदाता अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें और निर्धारित अवधि के भीतर अपना नागरिक दायित्व निभाते हुए टैक्स जमा करें।
प्रवेश वाही ने विश्वास व्यक्त किया कि दिल्लीवासी हमेशा की तरह समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर राजधानी के विकास में अपना सहयोग जारी रखेंगे तथा एमसीडी को बेहतर नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने में भागीदार बनेंगे।

