नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अपने नए परिपत्र में शामिल श्रेणी के करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर, 2026 कर दी है। संबंधित ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय-सीमा 21 अक्टूबर, 2026 की गई है।
यह बदलाव आकलन वर्ष 2026-27 और उससे संबंधित पिछले वर्ष 2025-26 के लिए है। आयकर विभाग ने 28 सितंबर को जारी परिपत्र संख्या 07/2026 को X पर साझा किया।
संबंधित करदाताओं के लिए ITR की तारीख 21 नवंबर
परिपत्र के अनुसार, रिटर्न की समय-सीमा में विस्तार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के स्पष्टीकरण 2 के नीचे दी गई तालिका के क्रम संख्या 2 में उल्लिखित व्यक्तियों के लिए है। इस श्रेणी के लिए पहले निर्धारित 31 अक्टूबर की तारीख अब 21 नवंबर कर दी गई है।
इसलिए यह आदेश परिपत्र में बताई गई श्रेणी से संबंधित है। इसमें सभी आयकर रिटर्न के लिए एकसमान विस्तार की घोषणा नहीं की गई है।
ऑडिट रिपोर्ट 21 अक्टूबर तक
इसके परिणामस्वरूप, इसी आकलन वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की निर्धारित तारीख भी 21 अक्टूबर तक बढ़ गई है। परिपत्र में इसके लिए 1961 के अधिनियम की धारा 44AB के स्पष्टीकरण के खंड (ii) का उल्लेख है।
CBDT ने यह निर्देश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 और आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536 के तहत जारी किया है। विभाग की X पोस्ट में नई समय-सीमाओं वाला परिपत्र भी संलग्न है।

