नई दिल्ली: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या मौजूदा विवरण में बदलाव कराने के इच्छुक दिल्लीवासी रविवार, 11 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों के स्थानों पर लगने वाले विशेष कैंप में सहायता ले सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने यह जानकारी दी है।
ये कैंप मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत लगाए जा रहे हैं। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 30 अक्टूबर तक खुली है। पात्र नागरिक इस दौरान प्रारूप सूची में अपना नाम जांचकर आवश्यक फॉर्म और दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
CEO के बुलेटिन के अनुसार, 31 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची मतदान केंद्रों और CEO दिल्ली की वेबसाइट पर उपलब्ध है। नाम नहीं मिलने पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा और सहायक दस्तावेजों के साथ फॉर्म 6 भरना होगा।
एक अक्टूबर, 2026 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए आवेदक भी फॉर्म 6 के जरिए नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पता बदलने या मौजूदा प्रविष्टि में सुधार के लिए फॉर्म 8 भरना होगा।
10 अक्टूबर के बुलेटिन में 31 अगस्त से नौ अक्टूबर के बीच 2,09,855 फॉर्म 6, 374 फॉर्म 6A, 7,697 फॉर्म 7 और 78,456 फॉर्म 8 प्राप्त होने की जानकारी दी गई है। ये प्राप्त आवेदनों की संख्या है, मंजूर किए गए नाम जोड़ने, हटाने या सुधारों की संख्या नहीं।
30 अक्टूबर तक प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा 30 नवंबर तक किया जाना है। बुलेटिन के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची चार दिसंबर को प्रकाशित होगी।
समयसीमा से पहले मतदाता सेवाओं से जुड़ी सहायता लेने के लिए ये कैंप उपयोगी होंगे। संबंधित जानकारी के लिए पढ़ें: दिल्ली में दावे और आपत्तियों की समयसीमा 30 अक्टूबर तक बढ़ी और SIR नोटिस का मतलब अंतिम रूप से नाम कटना नहीं।

