नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में GRAP चरण-I के उपाय तत्काल प्रभाव से लागू होने के बाद यात्रियों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने, कारपूल अपनाने, वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र रखने और रुके हुए वाहनों का इंजन बेवजह चालू न रखने की अपील की गई है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 21 अक्टूबर के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेश के साथ यह सलाह साझा की। आदेश के अनुसार, उस दिन दोपहर 2 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 244 यानी “खराब” श्रेणी में दर्ज हुआ। 20 अक्टूबर को यह 179 यानी “मध्यम” श्रेणी में था।

दिल्ली के यात्रियों के लिए क्या सलाह है
ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों से होने वाला प्रदूषण कम करने और सड़कों पर आवाजाही सुचारु रखने के लिए मेट्रो तथा अन्य सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने, कारपूल करने और अनावश्यक यात्राएं टालने को कहा है।
वाहन चालकों से गाड़ियों का उचित रखरखाव करने और वैध PUCC रखने की अपील भी की गई है। वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर खड़े करने को कहा गया है।
पुलिस ने इंजन बेवजह चालू न रखने, अनावश्यक हॉर्न न बजाने और लागू वाहन-प्रवेश प्रतिबंधों का पालन करने की सलाह दी है।
पूरे NCR में GRAP चरण-I के उपाय लागू
CAQM के आदेश में पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के चरण-I के सभी उपाय लागू किए गए हैं। यह चरण 201 से 300 के बीच AQI वाली “खराब” वायु गुणवत्ता श्रेणी से संबंधित है।
GRAP की उप-समिति ने 21 अक्टूबर की बैठक में क्षेत्र की वायु गुणवत्ता और IMD/IITM के पूर्वानुमानों की समीक्षा की। आदेश में कहा गया कि पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में भी वायु गुणवत्ता “खराब” श्रेणी में रहने की संभावना है।
सभी संबंधित एजेंसियों को चरण-I के उपाय लागू करने, उनकी निगरानी और समीक्षा करने तथा वायु गुणवत्ता और न बिगड़े, इसके लिए सतर्कता और कार्रवाई बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। नागरिकों से चरण-I के नागरिक चार्टर का पालन करने का अनुरोध किया जाना है।
आयोग ने कहा कि वायु गुणवत्ता पर नजर रखकर आगे के उचित फैसलों के लिए स्थिति की समीक्षा जारी रहेगी। आदेश में 29 सितंबर, 2026 के संशोधित GRAP शेड्यूल का उल्लेख है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, यह शेड्यूल CAQM की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
संबंधित खबर: संजीव खिरवार के निगरानी निर्देश; MCD के 12 जोनों में धूल नियंत्रण, 167 स्प्रिंकलर तैनात।

