नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर से भी ऊपर (Severe Plus) स्तर पर पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 450 के पार जाने के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने हालात की गंभीरता को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का चरण-4 लागू कर दिया है। महज 15 घंटों के भीतर पहले GRAP-III और फिर GRAP-IV लागू होना, स्थिति की नाजुकता को दर्शाता है।
हाल ही में प्रदूषण में मामूली सुधार के बाद GRAP-III हटाया गया था, लेकिन शनिवार को AQI में तेज़ उछाल के चलते इसे फिर से लागू करना पड़ा और रविवार सुबह GRAP-IV प्रभावी कर दिया गया।
GRAP-IV के तहत सख़्त पाबंदियां लागू की गई हैं। दिल्ली-NCR में हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन लाइन और पाइपलाइन परियोजनाओं से जुड़े सभी निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं।
बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें प्राइमरी कक्षाओं के साथ कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 शामिल हैं। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों और कई निजी कंपनियों में 50% कर्मचारियों को वर्क-फ्रॉम-होम की अनुमति देने के निर्देश जारी किए गए हैं।
अन्य उपायों में डीज़ल जनरेटर सेट के उपयोग पर सख़्त प्रतिबंध, उद्योगों और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों की कड़ी निगरानी, और लोगों को सार्वजनिक परिवहन के अधिक इस्तेमाल की सलाह शामिल है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि AQI 450 से ऊपर होने पर सांस से जुड़ी बीमारियों वाले लोगों की परेशानी काफी बढ़ जाती है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अस्पतालों में भी प्रदूषण से जुड़ी शिकायतों में इज़ाफ़ा दर्ज किया जा रहा है।
ये पाबंदियां केवल दिल्ली तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब से सटे NCR जिलों में भी लागू की गई हैं। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि GRAP-IV के नियम कितनी सख्ती से लागू होते हैं और सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आगे कौन-से अतिरिक्त कदम उठाती है।

