दिल्ली पुलिस ने मुंडका में अवैध LPG सिलेंडर भंडारण रैकेट का किया भंडाफोड़; 610 सिलेंडर बरामद

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की एंटी-एक्सटॉर्शन एवं किडनैपिंग सेल (AEKC) ने बाहरी दिल्ली के मुंडका क्षेत्र में अवैध LPG सिलेंडर भंडारण के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में 610 सिलेंडर बरामद किए गए हैं, जो सुरक्षा मानदंडों और सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए भंडारित किए गए थे।

इस घटना की जानकारी मिलने पर AEKC की एक विशेष टीम ने गुरुजी इंडेन गैस सेवा के गोदाम पर छापा मारा। जांच के दौरान पाया गया कि विभिन्न कंपनियों के वाणिज्यिक LPG सिलेंडर, जैसे कि इंडेन, भारत गैस और HP गैस, अवैध रूप से एक साथ भंडारित किए गए थे। यह LPG (आपूर्ति और वितरण का नियंत्रण) आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का उल्लंघन है।

प्रारंभिक जांच में पता चला कि गुरुजी इंडेन गैस सेवा केवल इंडेन कंपनी के वाणिज्यिक LPG सिलेंडरों का अधिकृत वितरक है। लेकिन छापे के दौरान अन्य कंपनियों के सिलेंडर भी पाए गए, जो लाइसेंसिंग शर्तों के खिलाफ है।

पुलिस ने 610 LPG सिलेंडर (भरे और खाली) बरामद किए, जिनमें से 423 इंडेन के थे। इसके अलावा, स्टॉक रिकॉर्ड में भी बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ पाई गईं। भारतीय ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, 10 मार्च 2025 को वितरक के पास इंडेन के वाणिज्यिक सिलेंडरों का स्टॉक शून्य होना चाहिए था, जबकि 133 भरे सिलेंडर वहां मौजूद थे।

यह अवैध भंडारण अक्सर आपूर्ति में कमी या कृत्रिम कमी के दौरान किया जाता है, जिससे इन सिलेंडरों को बाद में बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। इस प्रकार की गतिविधियाँ न केवल LPG वितरण प्रणाली को बाधित करती हैं, बल्कि अत्यधिक ज्वलनशील LPG सिलेंडरों के गलत भंडारण के कारण सुरक्षा खतरों का भी निर्माण करती हैं।

इस मामले में FIR संख्या 52/2026 दर्ज की गई है, जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 और भारतीय दंड संहिता की धारा 61(2) के तहत अवैध भंडारण और काले बाजार की गतिविधियों के लिए मामला दर्ज किया गया है। छापे के समय गोदाम के मालिक मौजूद नहीं थे और वे फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं।

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