नई दिल्ली: चुनाव आयोग, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अनुच्छेद 326 के अनुसार, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक निर्णयों के अनुसार, आधार के साथ ईपीआईसी (चुनावी फोटो पहचान पत्र) को जोड़ने के संबंध में कार्रवाई करेगा।
यूआईडीएआई और भारत के चुनाव आयोग के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होने वाला है।
आज, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ नई दिल्ली में निर्वाचन सदन में केंद्रीय गृह सचिव, विधायी विभाग के सचिव, एमईआईटीवाई के सचिव, यूआईडीएआई के सीईओ और ईसीआई के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक की।
Election Commission will take action as per Article 326, RP act, 1950 and relevant Supreme Court judgements, for linking EPIC with Aadhaar.
— Election Commission of India (@ECISVEEP) March 18, 2025
Technical consultations between UIDAI and experts of ECI are to begin soon.
Read in detail : https://t.co/bICjzXCQ4A pic.twitter.com/LovlUtLdwo
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, मतदान का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिया जा सकता है, जबकि आधार कार्ड केवल व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के साधन के रूप में कार्य करता है।
इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि ईपीआईसी को आधार से जोड़ने का काम केवल संविधान के अनुच्छेद 326 के प्रावधानों के साथ-साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के अनुसार किया जाएगा और डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 177/2023 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में किया जाएगा।
परिणामस्वरूप, यूआईडीएआई और ईसीआई के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होगा।