स्कूली बच्चों के लिए खाद्य पदार्थों में वसा, चीनी और नमक की सीमा तय करने का FSSAI का प्रस्ताव

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नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) विनियम, 2020 में संशोधन का प्रस्ताव किया है, जिसके तहत खाद्य पदार्थों को उच्च वसा, उच्च चीनी या उच्च नमक वाले खाद्य के रूप में वर्गीकृत करने के लिए निश्चित सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) संशोधन विनियम, 2026 के मसौदे को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रकाशित किया गया है।

स्कूली बच्चों के लिए खाद्य पदार्थों में वसा, चीनी और नमक की सीमा तय करने का FSSAI का प्रस्ताव
स्कूली बच्चों के लिए खाद्य पदार्थों में वसा, चीनी और नमक की सीमा तय करने का FSSAI का प्रस्ताव

प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, ठोस खाद्य पदार्थ में प्रति 100 ग्राम 4.2 ग्राम से अधिक अतिरिक्त वसा या तरल खाद्य पदार्थ में प्रति 100 मिलीलीटर 1.5 ग्राम से अधिक अतिरिक्त वसा होने पर उसे ‘उच्च वसा’ वाला खाद्य माना जाएगा।

अतिरिक्त चीनी के मामले में, ठोस खाद्य पदार्थ में प्रति 100 ग्राम 3 ग्राम से अधिक अतिरिक्त चीनी या तरल खाद्य पदार्थ में प्रति 100 मिलीलीटर 2 ग्राम से अधिक अतिरिक्त चीनी होने पर उसे ‘उच्च चीनी’ वाला खाद्य माना जाएगा।

प्रस्तावित नमक सीमा के अनुसार, ठोस खाद्य पदार्थ में प्रति 100 ग्राम 0.625 ग्राम से अधिक नमक या तरल खाद्य पदार्थ में प्रति 100 मिलीलीटर 0.175 ग्राम से अधिक नमक होने पर उसे ‘उच्च नमक’ वाला खाद्य माना जाएगा।

अधिसूचना के अनुसार, इन विनियमों के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त वसा, अतिरिक्त चीनी या सोडियम की उच्च मात्रा वाले खाद्य उत्पादों को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा जारी भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशानिर्देश-2024 के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

संशोधन में 2020 के विनियमों में ‘मॉनिटरिंग और निगरानी’ से संबंधित विनियम 6 के बाद नया विनियम 7 जोड़ने का प्रस्ताव है।

मसौदा विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) संशोधन विनियम, 2026 कहा जा सकता है।

7 अगस्त, 2026 की राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद मसौदे पर विचार किया जाएगा।

निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर FSSAI विचार करेगा। अधिसूचना के अनुसार, आपत्तियां या सुझाव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा अधिसूचना में दिए गए ईमेल पते पर भेजे जा सकते हैं।

यह अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में 10 अगस्त, 2026 को प्रकाशित की गई है।

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