नई दिल्ली: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने GST रिटर्न में कर देनदारी और इनपुट टैक्स क्रेडिट में संशोधन की प्रस्तावित वैकल्पिक व्यवस्था पर 30 नवंबर तक जनता से सुझाव मांगे हैं।
यह प्रस्ताव GST परिषद की 8 अक्टूबर को हुई 57वीं बैठक की सिफारिश के बाद लाया गया है। CBIC और MyGov के परामर्श पृष्ठ के अनुसार, इसका उद्देश्य रिटर्न में विसंगतियां तथा उनसे जुड़े नोटिस और सूचनाएं कम करना है।
The @GST_Council, in its #57GSTCouncil, has recommended an alternate mechanism for amending liabilities and ITC in GST returns to reduce mismatches and minimize notices.
👉Share your feedback! The proposed measures are open for public consultation from 01.11.2026 to 30.11.2026 on the MyGov portal.
👉Please submit your suggestions on https://t.co/utKHbivyy2
@PIB_India @FinMinIndia @mygovindia
— CBIC (@cbic_india) November 1, 2026
परामर्श में कैसे भाग लें
परामर्श की अवधि 1 नवंबर से 30 नवंबर है। करदाता, कर पेशेवर, उद्योग संगठन और अन्य हितधारक MyGov के आधिकारिक परामर्श पृष्ठ पर प्रस्ताव पढ़कर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं। वहां उपलब्ध नोट में केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 तथा GST प्रपत्रों में प्रस्तावित बदलाव शामिल हैं।
एक उपयोगकर्ता एक से अधिक क्षेत्रों पर सुझाव दे सकता है। हालांकि, किसी क्षेत्र के संबंध में सुझाव जमा करने के बाद उसे संपादित नहीं किया जा सकेगा, पोर्टल ने स्पष्ट किया है।
भागीदारी स्वैच्छिक है। सक्षम प्राधिकारी सुझावों पर विचार कर सकता है, लेकिन उन्हें भेजने से उनकी स्वीकृति या किसी नीतिगत निर्णय में शामिल किए जाने की गारंटी नहीं मिलती। प्रतिभागियों से सटीक जानकारी देने, टिप्पणियां विषय तक सीमित रखने और अनावश्यक निजी या संवेदनशील विवरण न देने को कहा गया है।

