नई दिल्ली: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने घरेलू कचरा अलग नहीं करने पर 30 अक्टूबर को वेस्ट किदवई नगर के निवासियों को 15 नोटिस जारी किए। परिषद ने इसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रावधानों का उल्लंघन बताया।
परिषद ने कहा कि स्रोत पर कचरा अलग करना सभी निवासियों के लिए अनिवार्य है, चाहे उनका आधिकारिक दर्जा या पद कुछ भी हो। उसने नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया।

घोषणा के साथ साझा मार्गदर्शन में कचरे को चार श्रेणियों में अलग रखने को कहा गया है: गीला, सूखा, सैनिटरी और खतरनाक अथवा विशेष देखभाल वाला कचरा। इनके लिए क्रमशः हरे, नीले, लाल और काले डिब्बे बताए गए हैं।
इस मार्गदर्शन में रसोई के अवशेष गीले कचरे, कागज और प्लास्टिक की बोतलें सूखे कचरे तथा इस्तेमाल किए गए डायपर और सैनिटरी पैड सैनिटरी कचरे में रखे गए हैं। खराब बैटरियां, एक्सपायर दवाएं और इस्तेमाल की गई सुइयां विशेष देखभाल वाले कचरे में शामिल हैं।

