दिल्ली में प्रदूषण इमरजेंसी: 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य, नियम तोड़े तो जुर्माना तय

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कड़े और त्वरित कदम उठाए हैं। GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान-4) लागू होने के बाद सरकार ने सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया है।

पर्यावरण मंत्री कपिल मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, स्वास्थ्य सेवाओं (Health Sector) को इस व्यवस्था से छूट दी गई है, ताकि आपात सेवाएं बाधित न हों।

निर्माण मजदूरों को राहत

GRAP-3 के दौरान दिल्ली में 16 दिनों तक निर्माण कार्य पूरी तरह बंद रहा था, जिससे दिहाड़ी पर काम करने वाले हजारों निर्माण मजदूरों की आजीविका प्रभावित हुई थी। इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा राहत पैकेज घोषित किया है।

सरकार के अनुसार, सभी पंजीकृत और सत्यापित निर्माण मजदूरों के खातों में ₹100 की सहायता राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रम विभाग और श्रम मंत्रालय द्वारा लिया गया है।

GRAP-4 के तहत सख्ती जारी

दिल्ली में प्रदूषण स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंचने के बाद GRAP-4 लागू किया गया है। इसके तहत निर्माण गतिविधियों पर सख्त रोक, ट्रैफिक नियंत्रण और अब वर्क फ्रॉम होम जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि परिस्थितियों की समीक्षा के आधार पर आगे भी सख्त निर्णय लिए जा सकते हैं

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