Okhla Demolition Notices| दिल्ली के ओखला में उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन पर अतिक्रमण के लिए ध्वस्तीकरण नोटिस जारी

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नई दिल्ली: अधिकारियों ने दिल्ली के ओखला के जामिया नगर इलाके में कई घरों को ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के स्वामित्व वाली जमीन पर अवैध अतिक्रमण का हवाला दिया गया है।

22 मई की तारीख वाले और प्रभावित संपत्तियों पर चिपकाए गए नोटिस में कहा गया है: “यह सभी निवासियों को सूचित करने के लिए है कि ओखला में, विशेष रूप से खिजरबाबा कॉलोनी में, उत्तर प्रदेश के सिंचाई नियंत्रण विभाग की जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। घरों और दुकानों सहित संरचनाओं को अवैध माना जाता है और उन्हें अगले 15 दिनों के भीतर हटा दिया जाना चाहिए।”

यह कार्रवाई 8 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देश के बाद की गई है, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को कानूनी प्रावधानों के अनुसार ओखला गांव में अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया था।

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