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‘एनर्जी ड्रिंक’ दावों पर FSSAI की सख्ती; रेड बुल, मॉन्स्टर, कैंपा समेत कई प्रमुख ब्रांडों को मिसब्रांडिंग नोटिस

नई दिल्ली, 4 जुलाई: खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्वयं को “एनर्जी ड्रिंक” के रूप में प्रचारित और लेबल करने वाले कई लोकप्रिय पेय ब्रांडों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें मिसब्रांडिंग (Misbranding) और भ्रामक दावों (Misleading Claims) को लेकर नोटिस जारी किए हैं। नियामक ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान भारतीय खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत “एनर्जी ड्रिंक” नामक किसी श्रेणी के लिए कोई अधिसूचित मानक मौजूद नहीं है।

एफएसएसएआई द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, Red Bull Energy Drink, Monster Energy, Campa Energy Drink – Gold Boost, Hell Energy Drink, Adrenaline Rush Energy Drink और Sting Energy Drink सहित कई उत्पादों के ब्रांडिंग, लेबलिंग और कुछ मामलों में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर “Energy Drink” शब्द के उपयोग पर आपत्ति जताई गई है।

एफएसएसएआई ने कहा है कि Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 के अंतर्गत मौजूद Food Category System केवल खाद्य उत्पादों के वर्गीकरण के लिए है, उत्पाद के नामकरण (Naming) या लेबलिंग (Labelling) के लिए नहीं। इसलिए किसी उत्पाद को केवल इस आधार पर “Energy Drink” के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान नियमों के तहत “Energy Drink” या इसी प्रकार के उत्पादों के लिए कोई अलग मानक अधिसूचित नहीं किया गया है।

एफएसएसएआई ने उन दावों पर भी आपत्ति जताई है जिनमें उत्पादों को ऊर्जा बढ़ाने, शरीर को सक्रिय बनाने, मानसिक एकाग्रता बढ़ाने, प्रदर्शन सुधारने, सामान्य कमजोरी दूर करने या इसी प्रकार के अन्य Functional अथवा Therapeutic Claims के साथ प्रचारित किया जाता है।

प्राधिकरण के अनुसार, Food Safety and Standards Act, 2006 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार खाद्य उत्पादों के लिए इस प्रकार के दावे अनुमत नहीं हैं, जब तक कि संबंधित नियमों के तहत विशेष रूप से उनकी अनुमति न दी गई हो।

एफएसएसएआई द्वारा चिन्हित प्रमुख उत्पादों में शामिल हैं:

  • Campa Energy Drink – Gold Boost
  • Monster Energy
  • Red Bull Energy Drink
  • Hell Energy Drink
  • Adrenaline Rush Energy Drink
  • Sting Energy Drink

एफएसएसएआई ने यह भी इंगित किया है कि कुछ उत्पादों पर “Energy Drink” शब्द सीधे पैकेजिंग और लेबल पर अंकित था, जबकि कुछ उत्पादों को विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी इसी प्रकार प्रचारित किया जा रहा था।

नियामक का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य उपभोक्ताओं को भ्रामक दावों से बचाना तथा यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य उत्पादों की ब्रांडिंग, लेबलिंग और प्रचार-प्रसार पूरी तरह Food Safety and Standards Act, 2006 और संबंधित नियमों के अनुरूप हो।

एफएसएसएआई ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों (Food Business Operators) को निर्देश दिया है कि वे अपने उत्पादों के नाम, लेबल, पैकेजिंग, प्रचार सामग्री और ऑनलाइन लिस्टिंग की समीक्षा करें तथा उन्हें लागू खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाएं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्रवाई भारत के तेजी से बढ़ते पेय पदार्थ बाजार में भ्रामक ब्रांडिंग और स्वास्थ्य संबंधी दावों पर नियामकीय निगरानी को और मजबूत करेगी तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

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