नई दिल्ली: सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर के ड्राइवर/बॉडीगार्ड की 2011 में हुई हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को बरी कर दिया।
महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत नामित विशेष न्यायाधीश ए एम पाटिल ने राजन को बरी करने का फैसला सुनाया।
राजन, जो वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने पेश हुआ। अदालत ने उसे मामले में बरी किए जाने की आधिकारिक तौर पर जानकारी दी।
अदालत ने कहा कि अगर राजन किसी अन्य अपराध या मामले में शामिल नहीं पाया जाता है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। यह घटना 17 मई, 2011 को हुई थी, जब दो व्यक्तियों ने दक्षिण मुंबई में आरिफ अबुनाकर सैय्यद पर गोलियां चलाई थीं। सैय्यद कुख्यात गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई इकबाल हसन शेख इब्राहिम शेख कासकर के ड्राइवर और अंगरक्षक के रूप में काम करता था।
पुलिस के अनुसार, हत्या कथित तौर पर राजन द्वारा की गई थी, जिस पर भारतीय दंड संहिता, मकोका और शस्त्र अधिनियम के तहत हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप थे। इस बरी होने के बावजूद, राजन हिरासत में रहेगा क्योंकि वह वर्तमान में पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
इसके अलावा, राजन अभी भी अन्य आपराधिक मामलों में उलझा हुआ है और मुकदमे का इंतजार कर रहा है। अदालत के फैसले के बारे में अतिरिक्त विवरण बाद में प्रदान किए जाएंगे।