Order for permanent rehabilitation of stray dogs in Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के स्थायी पुनर्वास का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा – न्यायपालिका का दायित्व है जनता को कठिन सच बताना

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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते आवारा कुत्तों के संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश जारी करते हुए स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया है कि सभी मोहल्लों से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाकर स्थायी रूप से डॉग शेल्टर्स में रखा जाए

11 अगस्त को जारी और बुधवार को सार्वजनिक किए गए आदेश में जस्टिस जे बी पारडीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि न्यायपालिका का काम केवल लोकप्रिय जनभावनाओं को दोहराना नहीं, बल्कि न्याय, अंतरात्मा और समानता के सिद्धांतों को बनाए रखना है।

पीठ ने कहा कि न्यायपालिका “सतर्क प्रहरी” के रूप में यह साहस और शक्ति रखती है कि वह जनता को ऐसे सच बताए जो उन्हें पसंद न आएं। कोर्ट ने आवारा कुत्तों के प्रति “सच्चे प्रेम और देखभाल” को मान्यता दी, लेकिन पशु प्रेमियों से अपील की कि वे कुत्तों को गोद लें और पुनर्वास अभियान में सहयोग करें।

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“हम केवल उन लोगों के दिखावटी समर्थन से सहमत नहीं हैं जो जानवरों के प्रति चिंता जताते हैं लेकिन समाधान का हिस्सा नहीं बनते,” आदेश में कहा गया। कोर्ट ने चेतावनी दी कि “जानवर प्रेमियों” और “जानवरों के प्रति उदासीन” लोगों के बीच कृत्रिम विभाजन न बनाया जाए।

यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब दिल्ली-एनसीआर में कुत्तों के काटने और बच्चों में रेबीज के मामलों पर गहरी बहस छिड़ी हुई है। कोर्ट ने कहा कि भावनात्मक बहस के बावजूद मूल समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।

28 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किए गए मामले की सुनवाई में कोर्ट ने जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और जिम्मेदार गोद लेने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई निर्देश जारी किए।

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