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मालवीय नगर अग्निकांड के बाद एमसीडी का बड़ा एक्शन, 82 संपत्तियां ध्वस्त, 43 सील; अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर

नई दिल्ली, 5 जून: मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली में अवैध निर्माणों और भवन उपविधियों के उल्लंघन के खिलाफ दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने व्यापक अभियान शुरू किया है। 1 जून से अब तक एमसीडी ने राजधानी में 82 संपत्तियों को ध्वस्त किया है और 43 संपत्तियों को सील किया है।

एमसीडी के अनुसार यह कार्रवाई दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशों के तहत की गई है। अवैध निर्माण, भवन मानकों के उल्लंघन और संपत्तियों के दुरुपयोग के खिलाफ सभी जोनों में अभियान चलाया जा रहा है।

एमसीडी ने बताया कि इस दौरान 150 से अधिक नोटिस, सीलिंग नोटिस और ध्वस्तीकरण आदेश भी जारी किए गए हैं।

दक्षिणी दिल्ली में सबसे बड़ी कार्रवाई

दक्षिणी दिल्ली के हौज रानी क्षेत्र में एमसीडी और अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए संयुक्त सर्वेक्षण में 12 से अधिक बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) गेस्ट हाउस भवन उपविधियों का उल्लंघन करते पाए गए।

इसके अलावा सैदुलाजाब में 32 और खिड़की एक्सटेंशन में 9 संपत्तियों की पहचान नियमों के उल्लंघन के लिए की गई।

शुक्रवार को चलाए गए विशेष अभियान के दौरान हौज रानी में पांच गेस्ट हाउसों को सील किया गया। इनमें ग्रीन रेजीडेंसी, वेन्यू इन, स्काई इन और मिकासा इन शामिल हैं।

खिड़की एक्सटेंशन में एक संपत्ति को ध्वस्त कर सील किया गया, जबकि साकेत स्थित सैदुलाजाब क्षेत्र में आठ संपत्तियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की गई।

एमसीडी ने कहा कि आने वाले दिनों में सैदुलाजाब की 32 और खिड़की एक्सटेंशन की 9 अन्य संपत्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

राजधानी के अन्य इलाकों में भी कार्रवाई

सिविल लाइंस जोन में सात अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया गया, जबकि नरेला जोन में आठ अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

सावित्री नगर, सैनिक फार्म और खानपुर क्षेत्रों में तीन संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं गौतम नगर में नियमों के विरुद्ध संचालित तीन बेसमेंट लाइब्रेरी को सील कर दिया गया।

अवैध भवनों की पहचान के लिए सर्वे जारी

एमसीडी ने बताया कि सभी जोनों में भवन उपविधियों का उल्लंघन करने वाली व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियों की पहचान के लिए विशेष सर्वेक्षण भी चलाया जा रहा है।

निगम ने स्पष्ट किया कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम-1957, मास्टर प्लान दिल्ली-2021 और यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज-2016 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

आगे और सख्त होगी कार्रवाई

एमसीडी ने चेतावनी दी है कि अवैध निर्माण, अनधिकृत गेस्ट हाउस और भवन नियमों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों के खिलाफ आने वाले दिनों में और अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।

निगम ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या नियमों के उल्लंघन से बचें, क्योंकि ऐसी गतिविधियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण और सीलिंग जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

एमसीडी ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और भवन मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

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