नई दिल्ली: दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि उपभोक्ताओं को एलपीएससी छूट योजना के तहत विलंब भुगतान अधिभार पर 100% छूट प्राप्त करने के लिए अपने बकाया पानी के बिल की मूल राशि का भुगतान 31 मार्च 2027 तक करना होगा।
जल बोर्ड ने इस समयसीमा को उपभोक्ताओं के लिए अंतिम अवसर बताते हुए कहा कि 31 मार्च 2027 के बाद योजना को दोबारा आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
डीजेबी ने एक्स पर कहा, “दिल्ली जल बोर्ड की एलपीएससी योजना के तहत 31 मार्च 2027 से पहले केवल बकाया बिल की मूल राशि का भुगतान करें और लेट पेमेंट सरचार्ज पर 100% छूट का लाभ उठाएं।”
जल बोर्ड ने पात्र उपभोक्ताओं से निर्धारित समय के भीतर भुगतान पूरा करने की अपील की है, ताकि वे छूट के लाभ से वंचित न हों।
पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि विवादित बिलों या लंबित शिकायतों वाले उपभोक्ताओं के मामलों पर अलग से विचार किया जाएगा या नहीं।

