नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए BS4, BS3 और BS2 श्रेणी की गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी है। सरकार के आदेश के मुताबिक, अब दिल्ली में केवल BS6 मानक वाली गाड़ियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
यह फैसला आज से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। दिल्ली-एनसीआर के बॉर्डर पर मौजूद 156 एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस और प्रशासनिक टीमें वाहनों की जांच कर रही हैं। BS6 मानक से नीचे की किसी भी गाड़ी को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।
BS6 क्या है और क्यों जरूरी?
BS6 यानी भारत स्टेज-6, भारत का सबसे सख्त उत्सर्जन मानक है, जिसे गाड़ियों से निकलने वाले हानिकारक प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया है।
केवल वही गाड़ियां BS6 श्रेणी में आती हैं, जो तय प्रदूषण मानकों पर खरी उतरती हैं।
किन गाड़ियों पर लगा है बैन?
दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार, दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड निम्नलिखित गाड़ियों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा:
- BS2, BS3 और BS4 प्राइवेट कारें
- टैक्सी
- स्कूल बसें
- सभी प्रकार के कमर्शियल वाहन
किन गाड़ियों को मिलेगी एंट्री?
- दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड BS6 पेट्रोल और डीजल गाड़ियां
- सभी इलेक्ट्रिक वाहन
- CNG वाहन, चाहे वे किसी भी राज्य में रजिस्टर्ड हों
NCR में कितनी गाड़ियां होंगी प्रभावित?
आंकड़ों के मुताबिक, एनसीआर में करीब 12 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जो BS6 मानक से नीचे की हैं।
इनमें शामिल हैं:
- गुरुग्राम: करीब 2 लाख
- नोएडा: करीब 4 लाख
- गाजियाबाद: करीब 5.5 लाख
- अन्य एनसीआर जिले: हजारों वाहन
इन सभी गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री फिलहाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
दिल्ली में रजिस्टर्ड BS4 गाड़ियों पर भी सख्ती
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिल्ली में रजिस्टर्ड BS4, BS3 और BS2 गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।
यानी ये वाहन दिल्ली की सड़कों पर भी नहीं चल पाएंगे।
सरकार की अपील
दिल्ली सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने वाहन का PUC सर्टिफिकेट जांचें, नियमों का पालन करें और प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग करें।
दिल्ली में फिलहाल GRAP-4 लागू है और सरकार के अगले आदेश तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा।

