नई दिल्ली, 6 जुलाई: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य उत्पादों पर कथित रूप से भ्रामक दावे करने के आरोप में Heritage Foods Limited और Dia Foods को नोटिस जारी किया है। दोनों कंपनियों से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (FSS Act, 2006) के प्रावधानों के तहत सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।
एफएसएसएआई ने सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) को भी निर्देश दिया है कि वे खाद्य उत्पादों की लेबलिंग, ब्रांडिंग और विज्ञापनों में किए जाने वाले दावों को निर्धारित नियमों के अनुरूप रखें तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम तत्काल उठाएं।

Dia Foods को नोटिस
एफएसएसएआई ने La Casa Vegan Hazelnut Chocolate Spread को लेकर Dia Foods को नोटिस जारी किया है।
नियामक के अनुसार, उत्पाद पर निम्न दावे किए गए थे:
- “All Natural”
- “100% Organic”
- “Vegan”
एफएसएसएआई ने निम्न कथित अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया है:
- “All Natural” का दावा Schedule V में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता और उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है।
- “100% Organic” और “Vegan” जैसे दावे यह आभास कराते हैं कि उत्पाद ऑर्गेनिक और वीगन है, जबकि एफएसएसएआई के अनुसार संबंधित उत्पाद को एफएसएसएआई लाइसेंस में ऑर्गेनिक फूड और वीगन फूड एंडोर्समेंट की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं है।
- एफएसएसएआई ने 28 मई 2026 की अपनी एडवाइजरी का हवाला देते हुए कहा है कि “100%” शब्द की परिभाषा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 अथवा उससे संबंधित नियमों में निर्धारित नहीं है। इसलिए “100% Organic” का उपयोग भ्रामक माना गया है।
Heritage Foods Limited को नोटिस
एफएसएसएआई ने Heritage Foods Limited को उसके Heritage Fresh Paneer उत्पाद पर किए गए दावों को लेकर भी नोटिस जारी किया है।
एफएसएसएआई के अनुसार:
- “Fresh Paneer” का दावा Schedule V में “Fresh” शब्द के उपयोग के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता, इसलिए यह उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है।
- ब्रांडिंग में “Healthy Happiness” शब्द का उपयोग Food Safety and Standards (Advertising and Claims) Regulations, 2018 के Regulation 8(3) के अनुरूप नहीं पाया गया। एफएसएसएआई का कहना है कि “Healthy” शब्द उपभोक्ताओं में यह धारणा बना सकता है कि उत्पाद स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है या स्वास्थ्यवर्धक है, जिससे दावा भ्रामक बन जाता है।
सात दिन में जवाब देने के निर्देश
एफएसएसएआई ने दोनों कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे सात दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि उनके विरुद्ध FSS Act, 2006 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए।
नियामक ने दोहराया कि सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स यह सुनिश्चित करें कि उत्पादों की पैकेजिंग, लेबलिंग, विज्ञापन और प्रचार सामग्री में किए जाने वाले सभी दावे निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप हों, ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार से गुमराह न किया जाए।
प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा: Heritage Foods Limited और Dia Foods की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद इस समाचार को अद्यतन (Update) किया जाएगा।

