नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने अपने उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निरीक्षण के दौरान गंभीर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी अनियमितताएं पाए जाने पर महागुन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड की इकाई एम/एस पार्क प्लाजा का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है।
एफएसएसएआई के अनुसार, निरीक्षण के दौरान अत्यधिक खराब हो चुके खाना पकाने के तेल का उपयोग, गंभीर अस्वच्छ परिस्थितियां, सब्जियों पर फफूंद, उपयोग के लिए रखे गए सड़े हुए नींबू तथा शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों, सामग्री एवं बर्तनों के बीच पृथक्करण का अभाव पाया गया।
प्राधिकरण ने खाद्य तैयारी क्षेत्र में जीवित कीट की मौजूदगी, लगभग 63.60 किलोग्राम एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री का भंडारण, खुले घाव वाले खाद्य कर्मियों द्वारा भोजन तैयार करना, कोको पाउडर के कंटेनर में हेयरनेट मिलना तथा पेयजल की बोतलों को बिना उचित धुलाई और सैनिटाइजेशन के दोबारा भरने जैसी अनियमितताओं का भी उल्लेख किया है।


एफएसएसएआई ने कहा कि रसोई के उपकरण, जिनमें चाकू, मिक्सर और खाद्य संपर्क सतहें शामिल हैं, अनिवार्य सफाई के बिना पाए गए, जिससे तत्काल सूक्ष्मजीव संबंधी जोखिम उत्पन्न हो सकता है।
कार्रवाई के तहत खाद्य व्यवसाय संचालक को तत्काल सभी खाद्य व्यवसाय गतिविधियां बंद करने का निर्देश दिया गया है। सभी कमियों को दूर कर दस्तावेजी साक्ष्यों सहित विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।
एफएसएसएआई ने कहा कि निर्धारित अवधि के भीतर अनुपालन नहीं होने पर लाइसेंस रद्द करने सहित आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

