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2008 Mumbai Terror Attacks: दिल्ली की अदालत ने तहव्वुर राणा को परिवार से फोन पर बात करने की दी अनुमति

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को अपने परिवार से फोन पर बात करने की अनुमति दे दी है। यह फैसला सोमवार को विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने सुनाया, जिन्होंने एक बार के अपवाद के तौर पर फोन पर बात करने की अनुमति दी।

फोन पर बात जेल मैनुअल के अनुसार की जाएगी और जज द्वारा निर्धारित अनुसार तिहाड़ जेल के अधिकारियों द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी।

इसके अलावा, अदालत ने फैसले की तारीख से दस दिनों के भीतर राणा की ताजा स्वास्थ्य रिपोर्ट मांगी है। जज ने जेल अधिकारियों को यह स्पष्ट करने के लिए एक रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया कि क्या राणा को नियमित फोन पर बात करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

पाकिस्तानी मूल और कनाडाई नागरिकता वाले 64 वर्षीय व्यवसायी राणा वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। वह 26/11 हमलों के पीछे मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली का करीबी सहयोगी है, जो एक अमेरिकी नागरिक है। 4 अप्रैल को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी समीक्षा याचिका खारिज करने के बाद राणा को भारत प्रत्यर्पित किया गया था। इस मामले में राणा का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता पीयूष सचदेवा को नियुक्त किया गया है।

राणा पर हेडली और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और हरकत-उल-जिहादी इस्लामी (एचयूजेआई) सहित नामित आतंकवादी संगठनों के गुर्गों के साथ-साथ पाकिस्तान में स्थित अन्य सह-साजिशकर्ताओं के साथ साजिश रचने के गंभीर आरोप हैं। साथ में, उन पर भारत की वित्तीय राजधानी को निशाना बनाकर तीन दिवसीय आतंकी घेराबंदी की योजना बनाने का आरोप है। 26 नवंबर, 2008 को, दस पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ करने के बाद एक रेलवे स्टेशन, दो लक्जरी होटल और एक यहूदी केंद्र सहित कई स्थानों पर समन्वित हमला किया। इस हमले के परिणामस्वरूप लगभग 60 घंटों में 166 लोगों की जान चली गई।

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