नई दिल्ली: पतंगबाजी के मौसम को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने लोगों से चाइनीज़ मांझा बनाने, बेचने, खरीदने, रखने या उससे पतंग उड़ाने से बचने की अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि चाइनीज़ मांझे का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है।
दिल्ली पुलिस ने एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत चाइनीज़ मांझे का निर्माण, बिक्री, खरीद, भंडारण और उपयोग दंडनीय अपराध है।
पुलिस के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने पर पांच वर्ष तक की कैद, ₹1 लाख तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी कोई व्यक्ति चाइनीज़ मांझा बेचता, खरीदता या इस्तेमाल करता दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या आपातकालीन हेल्पलाइन 112 पर दें।
पुलिस ने कहा कि यह अभियान जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण संबंधी कानूनों का प्रभावी पालन कराने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

