नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस भेजने की सिफारिश करके एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी एक संक्षिप्त बयान में यह घोषणा की गई कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 20 और 24 मार्च, 2025 को अपनी बैठकों के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस भेजने की संस्तुति की
इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से न्यायिक जिम्मेदारियाँ वापस लेकर तत्काल कार्रवाई की।
न्यायमूर्ति वर्मा ने नकदी मिलने की घटना से जुड़े आरोपों का जोरदार खंडन करते हुए कहा कि उनके घर के स्टोर रूम में न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार के किसी सदस्य ने कभी नकदी रखी है।
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जवाब देते हुए न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि उनके घर पर नकदी मिलने के आरोप उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने और उन्हें फंसाने की साजिश का हिस्सा हैं।